रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सरहुल पर्व के दिन एक अप्रैल को 10-11 घंटे बिजली आपूर्ति बंद करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने सरकार को एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने को कहा, जिससे पर्व-त्योहारों में शोभायात्रा या जुलूस के दौरान बिजली व्यवस्था बाधित न हो सके. मुहर्रम से पहले एसओपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खंडपीठ को अवगत कराया. खंडपीठ ने उसे रिकाॅर्ड पर लाने का निर्देश दिया. बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार के एसएलपी को निष्पादित कर दिया है. उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल को सरहुल पर्व के दिन शोभायात्रा को देखते हुए जेबीवीएनएल द्वारा रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दोपहर एक बजे से रात 11 बजे के बीच बिजली आपूर्ति बंद कर दी गयी थी. झारखंड हाइकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
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