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मुखिया व वार्ड सदस्यों को दी गयी पेसा कानून की जानकारी

Updated at : 21 Aug 2025 7:59 PM (IST)
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मुखिया व वार्ड सदस्यों को दी गयी पेसा कानून की जानकारी

पंचायतों के मुखिया एवं वार्ड मेंबरों के लिए पेसा कानून पर दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया.

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सिल्ली. पंचायती राज विभाग की ओर से सिल्ली प्रखंड सभागार में गुरुवार को प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया एवं वार्ड मेंबरों के लिए पेसा कानून पर दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण 20 से 21 अगस्त तक चला. प्रशिक्षण के बाद गुरुवार को सभी वार्ड सदस्यों को प्रमाण पत्र दिये गये. प्रशिक्षकों ने प्रमाण पत्र का वितरण किया. प्रशिक्षण में पेसा कानून की विस्तृत जानकारी दी गयी. कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य करने के तरीके की जानकारी दी गयी. पेसा के सभी पांच कंडिकाओं की जानकारी दी गयी. इसके तहत ग्राम सभा में वार्ड सदस्यों की भूमिका पर चर्चा की गयी. ग्रामीणों के हित में योजनाएं बनाने व पेसा का ग्रामीणों के हित में उपयोग की जानकारी दी गयी. ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों के लिए योजनाएं बनाने जाने की जानकारी दी गयी. वार्ड सदस्यों को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्तिक सिंह मुंडा, दिलीप बेक, विजय बेक, गणपत ने दो दिनों तक प्रशिक्षण दिया.

सिल्ली में दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VISHNU GIRI

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By VISHNU GIRI

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