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हाईकोर्ट ने पूछा-वर्ष 2012 में नियुक्त जनसेवकों का ग्रेड पे क्यों किया गया कम, राज्य सरकार को नोटिस जारी

राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह के बाद होगी. ये मामला जनसेवकों का ग्रेड पे-2400 से घटा कर 2000 करने का है.

रांची. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अवकाशकालीन पीठ ने वर्ष 2012 में नियुक्त जनसेवकों का ग्रेड पे-2400 से घटा कर 2000 करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई के दाैरान पीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दायर करने का निर्देश दिया.

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अवकाशकालीन पीठ ने सरकार से पूछा कि जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटा कर 2000 रुपये क्यों किया गया. इसके पीछे क्या तर्क है. मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि वर्ष 2012 में लगभग 1400 जनसेवकों की 2400 ग्रेड पे में नियुक्ति हुई थी. ग्रेड पे का भुगतान भी किया जा रहा था. वर्ष 2023 में बिना कारण बताये ग्रेड पे घटा कर 2000 कर दिया गया. पूर्व में नियुक्त जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 ही रखा गया.

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एक ही संवर्ग के कर्मियों के मामले में सरकार दो तरह की नीति अपना रही है, जो सही नहीं है. उन्होंने ग्रेड पे घटाने के आदेश पर रोक लगाने का भी आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड राज्य जनसेवक संघ की ओर से साैरभ कुमार ने याचिका दायर की है. उन्होंने ग्रेड पे घटाने के आदेश को चुनाैती दी है.

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