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Hemant Soren : हेमंत सोरेन की जमानत पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 13 जून को

Updated at : 12 Jun 2024 6:36 PM (IST)
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हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट में अगली सुनवाई 13 जून को होगी.

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 झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जहां आज ईडी अपना पक्ष रखा. बुधवार को हुई सुनवाई में ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन उन सबूतों से जुड़े हैं जो ईडी ने अलग-अलग छापेमारी के दौरान बरामद की है. ईडी ने कहा कि बड़गाई अंचल के कर्मचारी भानू प्रताप के ठिकानों से जो कागजातों से भरा ट्रंक बरामद हुआ था, उसमें कई ऐसे दस्तावेज हैं जो कि जमीन घोटाले से संबंधित हैं.

ईडी ने कोर्ट में कहा जमीन हेमंत की देख-रेख में थी

हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो हेमंत सोरेन से जुड़े हैं और हेमंत सोरेन का जमीन पर कब्जा था.

जमीन पर थी बैंकवेट हॉल बनाने की तैयारी

ईडी ने कहा कि विनोद सिंह के मोबाइल जो चैट और नक्शा मिला उसके मुताबिक 8.86 एकड़ जमीन पर बैंकवेट हॉल बनाने की तैयारी थी. कोर्ट में ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने इस जमीन की देखरेख का जिम्मा हेलेरियस कच्छप को सौंपा था.

अभिषेक प्रसाद ने कहा हेमंत के निर्देश पर किया काम

दरअसल बड़गाई अंचल के सीओ मनोज कुमार ने अपने बयान में कहा भानू प्रताप को जमीन का सर्वे करने का निर्देश सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के कहने पर की. वहीं अभिषेक प्रसाद ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने जमीन को लेकर जो भी निर्देश दिए वो हेमंत सोरेन के कहने पर दिए.

ईडी ने हेमंत सोरेन के पक्ष के आरोपों को बताया निराधार

कोर्ट में हेमंत सोरेन के पक्ष ने सबूतों पर सवाल खड़े किए. ईडी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं क्योंकि झारखंड सरकार के कर्मचारियों की मौजूदगी में सभी सबूतों को सील किया गया था. जब्त हुए कागजातों की सूची पर सबका हस्ताक्षर लिया गया था.

कल गुरुवार को फिर होगी सुनवाई

कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 जून गुरुवार को रखी है. गुरुवार को ईडी अपनी बहस जारी रखेगा. कोर्ट ने हेमंत सोरेन के पक्ष को लिखित बहस जमा करने का निर्देश दिया है. बुधवार को हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयुष चित्रेश और प्रदीप चंद्रा मौजूद रहे. वहीं ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता एस वी राजू मौजूद रहे. आपको बता दें कि हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में रांची के होटवार जेल में बंद हैं. ईडी ने लंबी सुनवाई के बाद हेमंत को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था.

ये भी पढ़ें : जमीन घोटाला मामले में ईडी ने तेज की कार्रवाई, झामुमो नेता समेत 10 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट


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Kunal Kishore

लेखक के बारे में

By Kunal Kishore

कुणाल ने IIMC , नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा की डिग्री ली है. फिलहाल, वह प्रभात खबर में झारखंड डेस्क पर कार्यरत हैं, जहां वे बतौर कॉपी राइटर अपने पत्रकारीय कौशल को धार दे रहे हैं. उनकी रुचि विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और राष्ट्रीय राजनीति में है. कुणाल को घूमने-फिरने के साथ पढ़ना-लिखना काफी पसंद है.

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