रांची के इस इलाके में भारी वाहनों के चलने पर लग गयी रोक, आदेश जारी

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प्रशासन की ओर से सड़क किनारे भारी वाहनों के चलने पर रोक से संबंधित बोर्ड लगा दिया गया है. फोटो : प्रभात खबर

Heavy Vehicle Banned on This Road: स्थानीय ग्रामीणों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से न केवल सड़कें खराब हो रहीं थीं, बल्कि धूल-धक्कड़ और आवाज के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा था. खासकर स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए सड़क पार करना बेहद जोखिम भरा हो गया था.

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Heavy Vehicle Banned on This Road| तमाड़ (रांची), शुभम हल्दार : रांची जिले के सोनाहातु प्रखंड के तेलवाडीह पंचायत के बनडीह मोड़ से डोमाडीह गांव तक की सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खूंटी के कार्यपालक अभियंता ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. आदेश में कहा है कि इस सड़क पर बालू, गिट्टी सहित भारी लोड हाइवा जैसे वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है.

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क्षेत्रीय सड़क की स्थिति लगातार हो रही थी खराब

यह निर्णय क्षेत्रीय सड़क की लगातार खराब होती स्थिति और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. कार्यपालक अभियंता ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पथ का निर्माण हल्के वाहनों के लिए की गयी है. भारी वाहनों के चलने से सड़क पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था. इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही थी.

सड़क किनारे लगाया बोर्ड- इस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है

सड़क पर भारी वाहनों के चलने पर रोक से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी के लिए संबंधित स्थानों पर भारत सरकार द्वारा मान्य चेतावनी बोर्ड भी लगाये गये हैं. इन बोर्डों पर स्पष्ट लिखा है, ‘इस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है’.

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ग्रामीणों ने प्रशासन के फैसले का किया स्वागत

स्थानीय ग्रामीणों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से न केवल सड़कें खराब हो रहीं थीं, बल्कि धूल-धक्कड़ और आवाज के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा था. खासकर स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए सड़क पार करना बेहद जोखिम भरा हो गया था.

आदेश का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक आदेश की अवहेलना करते पाया गया, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. विभाग ने पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपील की है, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

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