ePaper

जवाब देने के लिए बार-बार समय मांगे जाने पर सरकार पर 1000 का जुर्माना

Updated at : 22 Jun 2024 12:53 AM (IST)
विज्ञापन
जवाब देने के लिए बार-बार समय मांगे जाने पर सरकार पर 1000 का जुर्माना

मामला देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने का

विज्ञापन

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देनेवाली निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए अदालत से फिर समय देने का आग्रह किया गया. बार-बार समय मांगे पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने राज्य सरकार पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव व अधिवक्ता पार्थ जालान ने पैरवी की. प्रार्थी का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गोवंश की तस्करी की जाती है. संदेह होने पर उसे रोका गया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने याचिका दायर कर देवघर के मोहनपुर थाना में कांड संख्या-281/2023 के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है. उन्होंने केस को निरस्त करने की मांग की है. आरोप है कि निशिकांत दुबे ने पशु व्यापारी के पशु को भगा दिया तथा उसे पुलिस के हवाले कर दिया. उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola