कमलेश सिंह के खिलाफ अवैध कारतूस रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 23 Jun 2024 1:47 AM (IST)
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कमलेश सिंह के खिलाफ अवैध कारतूस रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय(इडी) के अनुरोध पर जमीन कारोबारी कमलेश सिंह के खिलाफ अवैध कारतूस रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के तहत आरोपी बनाया गया है.

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विशेष संवाददाता (रांची).

प्रवर्तन निदेशालय(इडी) के अनुरोध पर जमीन कारोबारी कमलेश सिंह के खिलाफ अवैध कारतूस रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के तहत आरोपी बनाया गया है. इसके तहत अवैध हथियार रखने, बनाने या बिक्री करने के आरोप में अभियुक्त को न्यूनतम 14 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. मामले की जांच का जिम्मा एसआइ प्रवीण रजक को सौंपा गया है. कांके थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा ने अपना स्वलिखित बयान कमलेश सिंह के किराये के घर (कांके रोड में चांदनी चौक स्थित एस्टर अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर-603, सी ब्लॉक) पर दर्ज किया. उन्होंने लिखा है कि 21 जून की शाम 5:10 बजे इडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारियों को पीएमएलए 2002 की धारा-17 के तह कमलेश के किराये के घर की तलाशी के दौरान 100 जिंदा कारतूस मिले. पीएमएलए की धारा-54 और धारा-66 के तहत इडी के अधिकारियों ने कांके थाना से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया. वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के आलोक में थाने में सनहा (15/2024) दर्ज करने के बाद वह शाम 5:40 बजे अवर निरीक्षक राहुल कुमार मेहता के साथ उक्त फ्लैट पहुंचे. वहां पहले से इडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी मौजूद थे. निदेशालय के अधिकारियों ने तलाशी के दौरान 100 जिंदा कारतूस बरामद किये थे. गोलियां काले रंग के पांच डब्बे में 20-20 के हिसाब से रखी हुई थीं. सभी गोलियां राइफल की थीं. काफी खोजबीन और जांच के बावजूद जब्त किये गये कारतूस के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला. कमलेश सिंह भी नहीं मिला. जांच में पता चला कि फ्लैट नंबर-603 सी, वंदना सिंह का है. कमलेश को यह मकान किराये पर दिया गया है. जांच-पड़ताल और पूछताछ के बाद यह पाया गया कि कमलेश सिंह के फ्लैट में अवैध तरीके से कारतूस रखे गये थे. यह आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के तहत दंडनीय और संज्ञेय अपराध है. घटनास्थल से लौटने के बाद 21 जून को ही कमलेश सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. इडी द्वारा इस प्राथमिकी को भी इसीआइआर के रूप में दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

जमीन की खरीद-बक्री की जांच कर रहा इडी :

उल्लेखनीय है कि इडी को फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री की जांच के दौरान कमलेश सिंह के भी जमीन के कारोबार में शामिल होने की सूचना मिली थी. इन सूचनाओं की प्रारंभिक जांच में कमलेश की संलिप्तता पाये जाने के बाद इडी ने पूछताछ के लिए उसे समन जारी किया. बार-बार समन जारी करने के बावजूद वह हाजिर नहीं हो रहा था, इसलिए इडी ने 21 जून की दोपहर उसके घर पर छापा मारा.

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