ePaper

Ranchi News : मंईयां योजना का लाभ लेने के लिए पिता या पति का राशन कार्ड भी मान्य होगा

Updated at : 08 Aug 2024 12:20 AM (IST)
विज्ञापन
Ranchi News : मंईयां योजना का लाभ लेने के लिए पिता या पति का राशन कार्ड भी मान्य होगा

मंईयां सम्मान योजना के तहत एक दिन में 3.10 लाख आवेदन आये. आवेदन भरने के लिए शिविर में महिलाओं की उमड़ रही है भीड़. मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गयी.

विज्ञापन

रांची. झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) के तहत बुधवार को एक दिन में 3.10 लाख आवेदन आये. अब तक कुल चार लाख आवेदन आ चुके हैं. सरकार ने अब ऑफलाइन आवेदन भी लेने का आदेश जारी कर दिया है. इसके लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) भी जारी कर दिया गया है. वहीं, जिन महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा.

क्या है एसओपी में

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट की स्वीकृति के तुरंत बाद महिला, बाल सुधार एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा एसओपी जारी कर दिया गया. एसओपी में लिखा गया है कि राज्य अंतर्गत जेएमएमएसवाई का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को उक्त योजना का लाभ दिया जाना है.

योजना का लाभ लेने के लिए क्या जरूरी है

महिला का झारखंड का निवासी होना जरूरी है. आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो. आवेदिका के पास आधार कार्ड व राशन कार्ड हो. आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो. आवेदिका स्वयं या उनके पति, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित/स्थायी कर्मी/संविदा कर्मी/मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित न हो, अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो. आवेदिका इपीएफ धारी नहीं हो. आवेदिका महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो.

मानक संचालन की प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केंद्र घोषित किया गया है. आवेदन संग्रहण केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के साथ एक अन्य सरकारी कर्मी को उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा. आवेदन संग्रहण केंद्र पर सरकारी कर्मी/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दी जायेगी, जिसमें प्राप्तिकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाइल नंबर स्पष्ट अंकित किया जायेगा. आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जायेगा. एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति व स्व घोषणा पत्र. योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा. जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा. आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जैप आइटी द्वारा विकसित पोर्टल पर डिजिटाइजेशन का कार्य उपायुक्त के दिशा-निर्देश में संपन्न कराया जायेगा एवं एबीपीएस/पीएफएमएस पोर्टल या अन्य डिजिटल माध्यमों से सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा भुगतान किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola