Jharkhand High Court News : नहीं हुआ आदेश का पालन शिक्षा सचिव व माध्यमिक निदेशक का वेतन बंद

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Jharkhand High Court News : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने अल्पसंख्यक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान साथ ही स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने अल्पसंख्यक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौकखिक रूप से कहा कि इस मामले में कई बार अवसर दिया गया, लेकिन एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं किया गया. अदालत ने प्रतिवादियों की ओर से दायर आइए याचिकाओं को खारिज कर दिया. साथ ही स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया. उक्त अधिकारियों का वेतन भुगतान अदालत के आदेश के बिना नहीं होगा. अगली सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई तीन जनवरी 2025 को होगी.

प्रार्थी को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन करने का आदेश दिया था एकल पीठ ने

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया है. एकल पीठ ने प्रार्थी को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन करने का आदेश दिया था. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है. अधिकारियों की ओर से सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थिति से छूट देने की प्रार्थना की गयी थी, जिसे अदालत ने नहीं माना. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्री डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक दीपक कुमार ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. एकल पीठ ने सहायक शिक्षक पद पर उनकी नियुक्ति का अनुमोदन करने का आदेश दिया था.

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