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ईडी ने योगेंद्र साव से पूछे आय के स्रोत, विधायक अंबा प्रसाद से पूछताछ आज

Updated at : 04 Apr 2024 10:17 AM (IST)
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कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से इडी दफ्तर में हुई पूछताछ.

ईडी ने पूछताछ के क्रम में योगेंद्र साव से उनकी आमदनी के स्रोतों की जानकारी ली. इसके बाद छापेमारी के दायरे में शामिल की गयी कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों और कंपनियों की आमदनी से संबंधित सवाल पूछे गये.

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रांची : ईडी ने बुधवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के डिजिटल डिवाइस का डाटा निकाला. योगेंद्र साव से पूछताछ भी हुई. इडी द्वारा जारी समन के आलोक में योगेंद्र साव पूछताछ के लिए इडी के क्षेत्रीय कार्यालय में दिन के 11 बजे हाजिर हुए थे. योगेंद्र साव की बेटी विधायक अंबा प्रसाद से गुरुवार को पूछताछ की जायेगी. बुधवार को अपने पिता के लिए खाना और दवा लेकर विधायक अंबा प्रसाद भी इडी कार्यालय पहुंची थी.

ईडी ने पूछताछ के क्रम में योगेंद्र साव से उनकी आमदनी के स्रोतों की जानकारी ली. इसके बाद छापेमारी के दायरे में शामिल की गयी कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों और कंपनियों की आमदनी से संबंधित सवाल पूछे गये. कंपनियों के कामकाज से जुड़े सवालों के सिलसिले में योगेंद्र साव के जवाब विरोधाभासी पाये गये. इडी ने अंबा, योगेंद्र व उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान हेवीकान प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अष्टभुज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, अष्टभुज श्रमिक, कामख्या कंक्रीट, मेसर्स अंकित राज और मेसर्स एसके इंटरप्राइजेज नामक कंपनियों को निशाने पर लिया था. ईडी ने इन कंपनियों से जुड़े कई तरह के सवाल योगेंद्र साथ साव से पूछे. साथ ही इन कंपनियों के साथ उसके संबंधों की जानकारी ली.

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ईडी ने अंबा और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ हजारीबाग के विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी को मिला कर इसीआइआर दर्ज किया है. इसमें रंगदारी, लेवी वसूली, बालू का अवैध व्यापार सहित अन्य आरोप लगाये गये हैं. इसीआइआर दर्ज करने के बाद इडी ने 13 मार्च को अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव सहित उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों के 20 ठिकानों पर छापा मारा था. छापामारी के दौरान विधायक व उनके पारिवारिक सदस्यों का मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त किये गये थे. इडी ने मामले में आगे की जांच और पूछताछ के लिए योगेंद्र साव, अंबा प्रसाद और अंकित राज को समन भेज कर हाजिर होने का निर्देश दिया था. योगेंद्र साव को तीन अप्रैल, अंबा को चार अप्रैल और अंकित को पांच अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था.

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