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Ranchi news : रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर के खराब रहने के मामले में केंद्र को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश

Updated at : 19 Aug 2025 12:07 AM (IST)
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Ranchi news  : रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर के खराब रहने के मामले में केंद्र को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी

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मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी

-पोस्ट अॉफिस में रजिस्ट्री व स्पीड पोस्ट में परेशानी का मामला निष्पादित

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रांची रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर के खराब रहने व वाई-फाई कमजोर रहने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और केंद्र सरकार के जवाब को देखते हुए पुन: प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने आठ सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व केंद्र सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार व अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह ने पैरवी की. उधर रजिस्ट्री व स्पीड पोस्ट में हो रही लोगों की परेशानी को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दाैरान केंद्र सरकार का पक्ष सुना. जवाब को संतोषजनक पाने के बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व केंद्र सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार व अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह ने पैरवी की. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि नया सॉफ्टवेयर 2.0 अपग्रेड किया गया है. उसे इंस्टॉल किया गया. शुरू में थोड़ी परेशानी हो रही थी, जिसे दूर कर लिया गया है. अब रजिस्ट्री व स्पीड पोस्ट में कोई परेशानी नहीं है. इसके बाद खंडपीठ ने मामले को निष्पादित कर दिया. उल्लेखनीय है कि मीडिया में प्रकाशित खबरों पर झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिक में तब्दील कर दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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