मृत व्यक्ति को भी दुकान तोड़ने का नोटिस! हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम की कार्रवाई रद्द की

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झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो.

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के एक फैसले को पलट दिया है. अदालत ने कहा कि निगम को किसी भी कार्रवाई को विधिसम्मत तरीके से करना चाहिए. नगर निगम द्वारा मृत व्यक्तियों को भी नोटिस जारी करना अनुचित था.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपर बाजार के जालान रोड स्थित चार दुकानदारों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान सभी पक्षों को सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जिस व्यक्ति का निधन हो चुका है, उसे निगम ने नोटिस दिया है, जबकि नगर निगम को पता था कि उक्त जगह पर आठ दुकान चल रहे हैं, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया.

मृत व्यक्ति को भी दिया गया नोटिस

रांची नगर निगम की ओर से दुकान तोड़ने संबंधी नोटिस को रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि यदि रांची नगर निगम कोई कार्रवाई करना चाहती है, तो उसे विधिसम्मत तरीके से आगे बढ़ना होगा. इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता शिल्पी गाड़ोदिया ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि रांची नगर निगम ने स्वर्गीय सुरेश मोदी व रमेश मोदी को भी नोटिस दिया है. जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है, उन्हें भी दुकान तोड़ने की नोटिस दी गयी है, जो कही से भी उचित नहीं है.

जालान रोड की जमीन पर बनीं आठ दुकानें

रांची नगर निगम ने जालान रोड स्थित खाली जगह दो व्यक्तियों को अावंटित किया था. उस जमीन पर निगम से अनुमति लेकर आठ लोगों ने दुकान बनाया था. इसी बीच नगर निगम ने उक्त जमीन को खाली करने का नोटिस देते हुए दुकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बाल गोविंद अग्रवाल, सुशील कुमार जालान, श्याम लाल अग्रवाल व अभिषेक अजमेरा ने याचिका दायर कर रांची नगर निगम की नोटिस को चुनाैती दी थी.

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