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दुष्कर्म के मामले में दोषी करार, 16 को होगी सजा पर सुनवाई

Updated at : 13 Jun 2025 1:16 AM (IST)
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दुष्कर्म के मामले में दोषी करार, 16 को होगी सजा पर सुनवाई

क्सो मामले के विशेष कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को पुणे (महाराष्ट्र) ले जाकर दुष्कर्म करने के अभियुक्त पवन लोहरा को दोषी ठहराया है.

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रांची. पोक्सो मामले के विशेष कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को पुणे (महाराष्ट्र) ले जाकर दुष्कर्म करने के अभियुक्त पवन लोहरा को दोषी ठहराया है. उसकी सजा की बिंदु पर 16 जून को सुनवाई होगी. अभियुक्त अनगड़ा थाना क्षेत्र निवासी है. इसे लेकर नाबालिग के पिता ने लालपुर थाना में अप्रैल 2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 14 जून 2023 को अभियुक्त पवन लोहरा को लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. प्राथमिकी में कहा गया था कि नाबालिग ट्यूशन पढ़ने गयी थी. पवन लोहरा, नाबालिग से पहले से बातचीत कर सारी योजना बना चुका था. नाबालिग को शादी का झांसा दिया. उसके बाद मांग में सिंदूर डाला और कहा कि वह उसके साथ शादी करेगा. इसके बाद वह उसके साथ पुणे चली गयी. नाबालिग पवन लोहरा के साथ एक महीने तक रही. उनके बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए. पुणे से वापस आने के बाद जब नाबालिग की मेडिकल जांच करायी गयी तो पता चला कि वह गर्भवती है. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों को प्रस्तुत किया गया.

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, केस दर्ज

रांची. कृष्णापुरी रोड नंबर पांच-बी निवासी देवयानी टुडू ने नौकरी दिलाने के नाम पर 4.16 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए दो लोगों के खिलाफ चुटिया थाना में केस दर्ज कराया है. उन्होंने युगल किशोर कुमार उर्फ कमल किशोर सिंह और शशांक कुमार सिन्हा को आरोपी बनाया है. देवयानी टुडू ने बताया कि आरोपियों से उनके पति की दोस्ती वर्ष 2023 में सोशल मीडिया के जरिये हुई थी. उन्होंने नौकरी लगवाने के एवज में पैसे लिये थे. लेकिन आरोपियों द्वारा न ही नौकरी लगवायी गयी और न ही पैसे वापस लौटाया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी अन्य लोगों से भी इसी तरह की ठगी कर चुके हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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