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सिपाही बहाली में खाली सीटों पर नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार व JSSC को किया नोटिस जारी

अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि क्षैतिज आरक्षण से संबंधित रिक्त सीटों को अगली वेकेंसी में नहीं भेजा जा सकता है. इन सीटों को वर्तमान वेकेंसी में ही भरा जा सकता है. जस्टिस अनिरूद्ध बोस व जस्टिस धुलिया की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.

By Prabhat Khabar Digital Desk
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सुप्रीम कोर्ट
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