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झारखंड की निर्भया को न्याय मिलने के बाद बोले डीजीपी : पुलिस ने बेहतर काम किया, पीड़िता ने दिखायी हिम्‍मत

Updated at : 02 Mar 2020 3:46 PM (IST)
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झारखंड की निर्भया को न्याय मिलने के बाद बोले डीजीपी : पुलिस ने बेहतर काम किया, पीड़िता ने दिखायी हिम्‍मत

Nirbhaya Case Verdict : डीजीपी ने पीड़िता की भी सराहना की. उन्‍होंने कहा कि पीड़िता ने काफी हिम्‍मत का परिचय देते हुए घटना को पुलिस में दर्ज कराया. कानून के अनुसार आरोपियों की पहचान की.

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रांची : झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में हुई गैंगरेप की वारदात के बाद पुलिस की टीम ने बेहतर काम किया. एक-एक बिंदु की जांच की और पीड़िता ने हिम्मत दिखायी. इसलिए महज तीन महीने में झारखंड की निर्भया (Nirbhaya) के सभी आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुना दी. रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत के फैसले के बाद झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कमल नयन चौबे ने ये बातें कहीं.

कोर्ट के इस फैसले के बाद डीजीपी केएन चौबे ने पुलिस प्रशासन के काम की सराहना की. कहा कि पुलिस ने एफआइआर दर्ज होने के बाद से ही काफी सक्रियता के साथ कार्रवाई की. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने से लेकर कोर्ट में सबूत पेश करने तक में काफी मुस्तैदी दिखायी. यही वजह है कि आज कोर्ट ने दोषियों को इतनी कड़ी सजा दी है.

डीजीपी ने पीड़िता की भी सराहना की. उन्‍होंने कहा कि पीड़िता ने काफी हिम्‍मत का परिचय देते हुए घटना को पुलिस में दर्ज कराया. कानून के अनुसार आरोपियों की पहचान की. उसकी पहचान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और सभी आरोपियों को कोर्ट से कड़ी सजा मिल गयी.

उल्लेखनीय है कि 26 फरवरी, 2020 को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था. सजा सुनाने के पहले सजा के बिंदुओं पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. छात्रा से कांके के संग्रामपुर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. जेल में टीआइ परेड में पीड़िता ने सभी आरोपियों की पहचान की थी.

अदालत ने स्पीडी ट्रायल कर 90 दिनों के अंदर इस मामले में फैसला सुनाया था. मामले में कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव को दोषी पाया गया था.

छात्रा से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस जघन्य अपराध के लिए आइपीसी की धारा 376D के तहत अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा सुनायी है.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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