बंधु तिर्की के आय से आधिक संपत्ति के केस में आज आएगा फैसला, जानें पूरा मामला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Mar 2022 7:17 AM
आज बंधु तिर्की के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले की सुनवाई सीबीआइ कोर्ट में चल रही है. मांडर विधायक की ओर से 24 फरवरी से लगातार बहस की जा रही थी.
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मांडर विधायक सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर आज फैसला सुनाया जायेगा. बंधु तिर्की पर 6. 28 लाख 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है़ मामले में सीबीआइ ने एक अगस्त 2010 को आरसी-5 ए/ 2010 दर्ज किया था़
सीबीआइ जांच में पता चला है कि बंधु ने विधायक रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक आय से अधिक उक्त राशि अर्जित की थी़ मामले में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये गये थे. सूचक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शर्मा है़ं उन्होंने 2009 में निगरानी कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की थी़ निगरानी कोर्ट ने एक जुलाई 2009 जांच के आदेश दिया था़ 2010 में पहले एसीबी में मामला दर्ज किया गया था.
बता दें कि सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत ने पिछले दिनों बंधु तिर्की को बहस प्रारंभ करने का निर्देश दिया था. मामले में सीबीआई की ओर से 6 दिसंबर 2019 को ही बहस पूरी होने के बाद बंधु तिर्की का बयान दर्ज किया गया था. बयान के बाद उनकी ओर से अपने बचाव में गवाहों को पेश किया गया. 5 मार्च 2020 को गवाही बंद होने के बाद मामला बहस पर चला गया. कोविड-19 के कारण भी मामले की सुनवाई प्रभावित रही. हालांकि कोर्ट की सख्ती के बाद सुनवाई में तेजी आई.
Posted By: Sameer Oraon
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










