रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने ओडिशा निवासी शंकर सारंगी की विविध याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया. अदालत ने खूंटी के मसमानो माैजा स्थित प्रार्थी की पैतृक भूमि की खरीद-बिक्री पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने अदालत को बताया कि शंकर सारंगी ओडिशा के रहनेवाले हैं. उनकी पैतृक संपत्ति खूंटी के मसमानो माैजा के खाता नंबर-तीन, 16 व 28 में है. यह जमीन प्रार्थी के पूर्वज के नाम पर है. शंकर सारंगी जीविकोपार्जन के लिए ओडिशा शिफ्ट कर गये. कुछ लोग फर्जी तरीके से भू-माफिया से मिल कर उनकी जमीन को बेचने का प्रयास कर रहे थे. उन्होंने स्वामित्व वाद-58/0224 दाखिल किया तथा अंतरिम राहत का आग्रह भी किया, लेकिन खूंटी की अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया था.
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