Jharkhand News: दल-बदल मामले में याचिका खारिज होने के बाद बाबूलाल मरांडी बोले- डबल बेंच में करेंगे अपील

दल-बदल मामले में झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सूचीबद्ध था. पांच जनवरी को मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
राणा प्रताप, रांची: दल-बदल मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका लगा है. दरअसल केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि मामला स्पीकर कोर्ट में लंबित है. ऐसे में फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है. इधर, याचिका खारिज होने के बाद बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर करने की बात कही है.
आपको बता दें कि यह मामला झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सूचीबद्ध था. पांच जनवरी को मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. यह जानकारी प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने दी थी.
उन्होंने बताया था कि 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल मामले की सुनवाई में स्पीकर ट्रिब्यूनल द्वारा बाबूलाल मरांडी के मामले में बगैर गवाही व बहस सुने ही फैसला जजमेंट पर रख लिया था. इसके बाद प्रार्थी ने याचिका दायर कर स्पीकर ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को चुनाैती दी थी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता वीपी सिंह, अभय मिश्र व विनोद कुमार साहू ने पक्ष रखा था.
उन्होंने कहा था कि स्पीकर ट्रिब्यूनल ने बगैर उनकी गवाही व बहस सुने ही केस को जजमेंट पर रख दिया है. उनके मामले में नियम संगत सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की है.
बाबूलाल मरांडी ने देवघर में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी. न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. हाईकोर्ट में ही डबल बेंच में अपील करेंगे. विपक्ष को अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है.इससे हम घबराने वाले नहीं हैं. जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी. हमारे अधिवक्ता इस मामले का अध्ययन करने में लगे हैं.
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