crime news : अलकायदा के संदिग्ध कटकी से जुड़े मामले में डॉ इश्तियाक सहित अन्य से पूछताछ की तैयारी में एटीएस
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 27 Aug 2024 12:35 AM
झारखंड के युवाओं को धार्मिक पाठ के बहाने कटक ले जाकर जिहाद के लिए उकसाया था कटकी ने
वरीय संवाददाता, रांची़ प्रतिबंधित संगठन अलकायदा इन इंडियन सबकाॅन्टिनेंट (एक्यूआइएस) का संदिग्ध अब्दुल रहमान कटकी से जुड़े मामले में रांची से गिरफ्तार रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद सहित अन्य को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी एंटी टेरेरिस्ट स्कवायड (एटीएस) कर रही है. फरवरी 2016 में अब्दुल रहमान उर्फ कटकी (कटक, ओडिशा), अहमद मसूद अकरम शेख उर्फ मोनू (7/1 रज्जाक काॅलोनी धातकीडीह, जमशेदपुर), राजू उर्फ नसीम अख्तर (रोड नंबर-6, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, जमशेदपुर) और अब्दुल समी (एके रेसिडेंसी, बी ब्लॉक, रोड नंबर-2 धातकीडीह, जमशेदपुर) के खिलाफ जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना में 11 फरवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. बाद में इस मामले को एटीएस ने टेकओवर कर लिया था और फिलहाल एटीएस इसकी जांच कर रही है. इसी मामले में अब डॉ इश्तियाक सहित अन्य से एटीएस पूछताछ करेगी. दिल्ली पुलिस भी इन लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है. अब्दुल रहमान ओडिशा के कटक का निवासी है. इसलिए उसको अब्दुल रहमान कटकी के नाम से भी जाना जाता है. संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण 18 जनवरी 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे मेवात से गिरफ्तार किया था. उस दौरान उससे पूछताछ में जांच एजेंसी को पता चला था कि झारखंड के कई युवाओं को वह धार्मिक पाठ के बहाने कटक ले जाकर जिहाद के लिए उकसाया था. अब्दुल रहमान कटकी फिलवक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. उल्लेखनीय है कि जमशेदपुर की अदालत ने अहमद मसूद अकरम शेख उर्फ मोनू को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार दिया था. उसको आठ साल की सजा सुनायी गयी थी और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया था. मामले में उसे हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी थी. निचली अदालत ने नसीम अख्तर उर्फ राजू को बरी करने का आदेश दिया था.
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