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Ranchi News : होटल मालिक सहित तीन पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज

बिहार एसटीएफ की सूचना पर छापेमारी में होटल के कमरे से मिली थीं सात गोलियां

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वरीय संवाददाता, रांची. किशोरी यादव चौक के समीप स्थित होटल कृष्णा इन के मालिक शिवपुरी कॉलोनी निवासी रोहित यादव सहित तीन पर कोतवाली थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. दर्ज केस में भोजपुर के शाहपुर निवासी मुकेश यादव और तिवारी जी को भी आरोपी बनाया गया है. जानकारी के अनुसार बिहार एसटीएफ ने शाहपुर के दामोदरपुर थाना क्षेत्र निवासी मुकेश सिंह नामक अपराधी को गिरफ्तार किया था. उसने एसटीएफ को बताया था कि किशोरी यादव चौक के समीप स्थित होटल कृष्णा इन के कमरा नंबर 503 में अवैध गोली रखी हुई है. इस बात की सूचना बिहार एसटीएफ ने रांची पुलिस को दी थी. इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने शनिवार को होटल में छापेमारी की थी. पुलिस की टीम ने जब होटल के मैनेजर अमरजीत शर्मा और सरस्वती मिंज की उपस्थिति में होटल का कमरा नंबर 503 खोलकर जांच की, तब एक होलस्टर में रखी 7.65 एमएम की सात गोलियां मिली. पुलिस के अनुसार मैनेजर ने पूछताछ में बताया कि यह कमरा होटल के मालिक रोहित यादव द्वारा अपने निजी अंगरक्षक मुकेश सिंह के नाम पर रखा गया था. मुकेश सिंह पिछले छह माह से पिस्टल और गोली के साथ रोहित यादव के अंगरक्षक के रूप में रहता था और वर्तमान में वह छुट्टी पर गया है. पुलिस को बरामद गोली के संबंध में किसी ने कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया. बिहार एसटीएफ द्वारा पुलिस को सूचना मिली है कि मुकेश सिंह फर्जी लाइसेंस के आधार पर गोली और देसी पिस्टल रखता था. जांच के क्रम में पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि एक सिक्यूरिटी एजेंसी के तिवारी जी द्वारा मुकेश सिंह को अंगरक्षक के रूप में रोहित यादव को उपलब्ध कराया गया था. रोहित यादव ने भी बिना सत्यापन के मुकेश सिंह को अंगरक्षक के रूप में रख लिया था. इसलिए मामले में तीनों को केस में आरोपी बनाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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