आरकेडीएफ विवि में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति मामले में लगाया स्टे, अगली सुनवाई 15 मई को

झारखंड उच्च न्यायालय ने आरकेडीएफ विवि में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने संबंधी उच्च शिक्षा निदेशालय के आदेश पर अगली सुनवाई होने तक रोक लगा दी है.
रांची. झारखंड उच्च न्यायालय ने आरकेडीएफ विवि में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने संबंधी उच्च शिक्षा निदेशालय के आदेश पर अगली सुनवाई होने तक रोक लगा दी है. अगली सुनवाई की तिथि 15 मई निर्धारित की है. सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की अदालत में हुई. इससे पहले आरकेडीएफ विवि की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि आरकेडीएफ विवि अधिनियम-2018 के प्रावधानों का पालन किये बिना उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने विवि के मामले को निपटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है. अधिवक्ता ने कहा कि विवि ने यदि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है या कोई वित्तीय अनियमितता आदि है, तो पहले विवि को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था. इसके बाद जांच होनी चाहिए थी. वहीं अदालत ने राज्य सरकार की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता श्रेय मिश्रा को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय प्रदान किया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




