आरकेडीएफ विवि में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति मामले में लगाया स्टे, अगली सुनवाई 15 मई को
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Apr 2024 12:38 AM
झारखंड उच्च न्यायालय ने आरकेडीएफ विवि में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने संबंधी उच्च शिक्षा निदेशालय के आदेश पर अगली सुनवाई होने तक रोक लगा दी है.
रांची. झारखंड उच्च न्यायालय ने आरकेडीएफ विवि में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने संबंधी उच्च शिक्षा निदेशालय के आदेश पर अगली सुनवाई होने तक रोक लगा दी है. अगली सुनवाई की तिथि 15 मई निर्धारित की है. सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की अदालत में हुई. इससे पहले आरकेडीएफ विवि की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि आरकेडीएफ विवि अधिनियम-2018 के प्रावधानों का पालन किये बिना उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने विवि के मामले को निपटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है. अधिवक्ता ने कहा कि विवि ने यदि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है या कोई वित्तीय अनियमितता आदि है, तो पहले विवि को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था. इसके बाद जांच होनी चाहिए थी. वहीं अदालत ने राज्य सरकार की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता श्रेय मिश्रा को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय प्रदान किया.
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