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Ranchi News : समय देने के बाद भी दायर नहीं किया शपथ पत्र, हाइकोर्ट ने लगाया जुर्माना

Updated at : 20 Apr 2025 12:11 AM (IST)
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Ranchi News : समय देने के बाद भी दायर नहीं किया शपथ पत्र, हाइकोर्ट ने लगाया जुर्माना

हाइकोर्ट ने अलग-अलग आठ मामलों में प्रतिवादियों पर लगाया 10-10 हजार रुपये का जुर्माना

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वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सर्विस से जुड़े आठ अलग-अलग मामलों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दाैरान प्रतिवादियों की ओर से शपथ पत्र दायर नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी. अदालत ने कई बार प्रतिवादियों को शपथ पत्र/प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए समय दिया, लेकिन उसे दायर नहीं किया गया. इस पर प्रतिवादी राज्य सरकार व अन्य, कोल इंडिया लिमिटेड व नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीइ) पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत के आदेश के मुताबिक जुर्माना की राशि वैसे दोषी अधिकारियों से वसूलने को कहा गया है, जिन्हें अदालत द्वारा अवसर देने के बावजूद उन्होंने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया. प्रतिवादियों को जुर्माने की राशि एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी में जमा करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई के पूर्व प्रतिवादियों को जुर्माना राशि के साथ शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मोहन परमाद सिंह, मनोज कुमार, उषा देवी, दीपक कुमार, राजीव कुमार, विनोद कुमार, भादू महतो, संतोष कुमार व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHRAWAN KUMAR

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