रांची. अपर न्यायायुक्त एसएन तिवारी की अदालत ने 12 वर्ष पुराने सड़क डकैती मामले में आरोपी जाकरिया एक्का को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 वर्षों में एक भी गवाह नहीं पहुंचा, जिसका लाभ आरोपी को मिला. आरोपियों पर ट्रक चालक तिलक राज को रॉड व लाठी से पीट कर 30000 रुपये छीनने का आरोप था. 11 अप्रैल 2013 को तमाड़ थाना क्षेत्र के एनएच-33 स्थित रुगड़ी हाइस्कूल के समीप घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में जांच अधिकारी ने आरोपी जाकरिया एक्का, मोची राम लोहरा, जुनुल तिग्गा, दाउद तिर्की, राजेश्वर मुंडा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि जोहन टोप्पो के खिलाफ जांच लंबित थी. मामले में जाकरिया एक्का को छोड़ अन्य आरोपियों को अदालत ने दिसंबर 2017 में फरार घोषित कर दिया था, जो अब तक फरार हैं.
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