Ranchi news : सिद्धार्थ सिंघानिया की जमानत मामले में एसीबी ने मांगा समय

सिद्धार्थ सिंघानिया को 19 जून को एसीबी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया था
वरीय संवाददाता, रांची
एसीबी की विशेष अदालत में छत्तीसगढ़ के चर्चित कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान जवाब और अद्यतन केस डायरी पेश करने के लिए एसीबी ने समय मांगा. मामले में अब 11 अगस्त को सुनवाई होगी. सिद्धार्थ सिंघानिया को 19 जून को एसीबी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया था. सिद्धार्थ सिंघानिया का शराब सिंडिकेट में बड़ा नाम है. झारखंड में लागू उत्पाद नीति में इसकी सक्रियता रही है. उसने खुदरा शराब दुकानों में मैनपावर सप्लाई का ठेका लिया था. विवादों में आने के बाद राज्य सरकार ने सिद्धार्थ सिंघानिया की प्लेसमेंट एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था. झारखंड में शराब घोटाला केस का उजागर होने के बाद एसीबी ने पूछताछ के लिए समन किया था. लेकिन उपस्थित नहीं होने के बाद एसीबी ने कोर्ट से वारंट लेकर उसे गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद है.
आशीष सौरभ केडिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई शराब घोटाला मामले में आशीष सौरभ केडिया की अग्रिम जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. केस में आशीष सौरभ केडिया को उनके अधिवक्ता ने निर्दोष बताया. बहस के लिए अभियोजन पक्ष ने समय की मांग की. आशीष सौरभ केडिया छत्तीसगढ़ के मेसर्स दिशिता वेंचर्स के निदेशक हैं. झारखंड शराब घोटाला में आशीष सौरभ केडिया की भूमिका पायी गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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