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एक परिवार या टोले के मतदाताओं को अलग-अलग मतदान केंद्र पर न जाना पड़े : सीइओ

Updated at : 22 Jul 2025 12:18 AM (IST)
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एक परिवार या टोले के मतदाताओं को अलग-अलग मतदान केंद्र पर न जाना पड़े : सीइओ

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदान केंद्रों के नजरी-नक्शा बनाने और जियो फेंसिंग कार्य के दौरान मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिये दो किमी से कम की दूरी तय करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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रांची. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदान केंद्रों के नजरी-नक्शा बनाने और जियो फेंसिंग कार्य के दौरान मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिये दो किमी से कम की दूरी तय करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने देने को भी कहा है. सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के विखंडन के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि एक परिवार या एक टोले के मतदाताओं को अलग-अलग मतदान केंद्र पर जाना न पड़े. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े इआरओ, एईआरओ, बीएलओ सुपरवाइजर व बीएलओ की रिक्तियों को शीघ्र भरें. बीएलओ नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान रखें कि चयनित बीएलओ उसी मतदान केंद्र के मतदाता हों. उन्होंने कहा कि सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी अपने जिलों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों, कानूनी प्रावधानों व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें.

संशय होने पर मुख्यालय से आवश्यक निर्देश अवश्य प्राप्त करें

श्री रवि कुमार ने कहा कि भारत में मतदाता होने के लिये तीन अर्हताएं निर्धारित हैं: भारत का नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु होना और देश के किसी भी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है. चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अवैध व्यक्ति मतदाता सूची में न जुड़ें. मौके पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता व ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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