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अब आप बिना साक्षात्कार के बन सकते हैं दारोगा…. जानें कैसे
रांची : झारखंड सरकार ने अवर निरीक्षक (दारोगा) की नियुक्ति प्रक्रिया से साक्षात्कार को समाप्त करने का फैसला लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गयी. दारोगा नियुक्ति के लिए अब सिर्फ शारीरिक व लिखित परीक्षा ली जायेगी. इसके लिए राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में […]
रांची : झारखंड सरकार ने अवर निरीक्षक (दारोगा) की नियुक्ति प्रक्रिया से साक्षात्कार को समाप्त करने का फैसला लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गयी. दारोगा नियुक्ति के लिए अब सिर्फ शारीरिक व लिखित परीक्षा ली जायेगी. इसके लिए राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है.
सिपाही से हवलदार/ लांसनायक/ नायक की कोटि में प्रोन्नति के लिए चयनित सिपाहियों को सीनियर लीडर कोर्स में पास करना अनिवार्य होगा. कैबिनेट ने स्नातक स्तरीय तकनीकी व विशिष्ट योग्यतावाले पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली मंजूर कर ली है. इसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यतावाले पद) संचालन नियमावली 2017 के नाम से जाना जायेगा.
इन पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा. उम्र सीमा की गणना भी पहली अगस्त से की जायेगी. प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रिक्त पदों के मुकाबले 15 गुना के आधार पर प्रकाशित किया जायेगा. इन पदों पर नियुक्ति के लिए भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी. प्रारंभिक परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे. इसमें सामान्य अध्ययन के 30, झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान के 30, सामान्य गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 20 और मानसिक क्षमता जांच से संबंधित 20 सवाल पूछे जायेंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले
– सूढ़ी की समजातियों सूढ़ी चासा, सौंडिक और सुंडी वैश्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल
– राज्य के 18 नगर निकायों के मास्टर प्लान पर मंजूरी
– इंडिया रिपोर्ट कार्ड मीडिया प्रालि को मनोनयन के आधार पर मीडिया समन्वय का काम
– ऊर्जा विकास निगम को 400 करोड़ रुपये देने की घटनोत्तर स्वीकृति
– पंचायत स्वयं सेवकों को प्रत्येक होउस होल्ड पर 50 रुपये का मानदेय देने पर मंजूरी
– विश्वविद्यालय या संबद्ध कार्यालयों व अंगीभूत महाविद्यालयों में गैर शिक्षक कर्मचारियों का पद प्रमंडल स्तरीय करने का फैसला
– 46 सहायक थानों को पूर्ण थानों के रूप में अधिसूचित करने पर मंजूरी
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