7वीं JPSC मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- कब होगी सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 17 Jan 2023 7:07 AM
अदालत ने झारखंड सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा.
झारखंड हाइकोर्ट ने सातवीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को उत्तरपुस्तिका देखने व उसकी छाया प्रति नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि प्रार्थी की दलील यदि सही है, तो राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी.
आयोग कब तक कार्यशील हो जायेगा. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जेपीएससी को आवेदन देकर सातवीं से 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों ने अपनी उत्तरपुस्तिका देखने व उसकी छायाप्रति देने की मांग की थी,
लेकिन कोई सूचना नहीं दी गयी. प्रथम अपील में जेपीएससी अभ्यर्थियों को उत्तरपुस्तिका का अवलोकन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. श्री वत्स ने कहा कि राज्य में राज्य सूचना आयोग वर्तमान में कार्यशील नहीं है. वहां न तो अध्यक्ष है और न ही कोई आयुक्त है. इस कारण अभ्यर्थी द्वितीय अपील दायर नहीं कर पा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सोनू कुमार रंजन व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.
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