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Jharkhand News: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Updated at : 11 Apr 2022 12:15 PM (IST)
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Jharkhand News: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Jharkhand News: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यदि राज्य सरकार या उनके अधिकारी सीबीआई जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो सीबीआई कभी भी हाइकोर्ट आ सकती है. 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये के घोटाले का आरोप है.

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Jharkhand News: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की अब सीबीआई जांच होगी. झारखंड हाईकोर्ट ने आज सोमवार को ये आदेश दिया. इसके तहत रांची के होटवार में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की जायेगी. पहले इस मामले की जांच एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) कर रही थी. हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई को हैंडओवर करने का निर्देश दिया. आपको बता दें कि सीबीआई स्पोर्ट्स कांप्लेक्स निर्माण की भी जांच करेगी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया.

सीबीआई जांच का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला व होटवार स्पॉर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की सीबीआई जांच का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने विजिलेंस केस (49/2010) को सीबीआई को हैंडओवर करने का निर्देश दिया है. अब तक इस मामले की जांच एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) कर रही थी. अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी.

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स्पोर्ट्स कांप्लेक्स निर्माण की भी होगी जांच

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स में हुए करोड़ों के घोटाले और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स निर्माण में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मामले की जांच सीबीआई को हैंड ओवर करने का आदेश दिया. विजिलेंस केस 49/2010 में वर्ष 2010 से ही जांच चल रही है, लेकिन 12 वर्ष बीतने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है. ऐसी स्थिति में मामले की जांच सीबीआई से कराया जाना उचित होगा. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया. खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि राज्य सरकार या उनके अधिकारी जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो सीबीआई कभी भी हाइकोर्ट आ सकती है. इसके साथ ही खंडपीठ ने मामले को निष्पादित कर दिया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम गौतम, अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुशील कुमार सिंह मंटू, झारखंड अगेंस्ट करप्शन, सेंटर फॉर आरटीआई की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई थी. प्रार्थियों ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी.

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28.38 करोड़ रुपये घोटाले का आरोप

आपको बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये के घोटाले का आरोप है. इस मामले में एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें एनजीओसी के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद, एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा समेत अन्य को नामजद आरोपी बनाया गया था. आपको बता दें कि तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की, सुदेश महतो सहित कई अधिकारी भी सीबीआई जांच के दायरे में आयेंगे.

रिपोर्ट: राणा प्रताप

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