Ranchi news : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Updated:
विज्ञापन
Ranchi news : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है

विज्ञापन

रांची. पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी करार साईनाथ महतो को 20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अभियुक्त सोनाहातू थाना क्षेत्र के राहे का निवासी है. अदालत ने उक्त आरोप में उसे आठ अप्रैल को दोषी ठहराया था. अभियुक्त पर छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने और पुन: धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 22 नवंबर 2023 को सोनाहातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Sunil Prasad

लेखक के बारे में

By Sunil Prasad

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola