छठी जेपीएससी के इंटरव्यू पर रोक लगाने से हाइकोर्ट ने किया इनकार

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 20 Feb 2020 8:16 AM

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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में बुधवार को छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट व राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने छठी जेपीएससी के साक्षात्कार पर रोक लगाने से संबंधित अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. अदालत ने राज्य सरकार व जेपीएससी […]

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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में बुधवार को छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट व राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने छठी जेपीएससी के साक्षात्कार पर रोक लगाने से संबंधित अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. अदालत ने राज्य सरकार व जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से चार सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में 5000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था. बाद में देव कुमार ने हाइकोर्ट याचिका दायर की. इस बीच सरकार ने 19 अप्रैल 2017 को अधिसूचना जारी की. इसके बाद संशोधित पीटी रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 6003 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया.
सरकार की यह अधिसूचना सही नहीं है. इसे निरस्त किया जाना चाहिए. साथ ही मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को भी रद्द किया जाये. परीक्षा लेने के दाैरान आयोग की अोर से कई गड़बड़ियां की गयी हैं. प्रार्थी के अधिवक्ता ने 24 फरवरी से आहूत साक्षात्कार पर रोक लगाने का आग्रह किया. वहीं जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पक्ष रखा. उन्होंने प्रार्थी की दलील का विरोध किया.
प्रार्थी परीक्षा में सफल है, पर रिजल्ट को दी है चुनाैती : छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में प्रार्थी राहुल कुमार को सफल घोषित किया गया है. आयोग ने उसे साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. इसके बावजूद उसने मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करने व साक्षात्कार पर रोक लगाने की मांग की है.
उल्लेखनीय है कि जस्टिस एचसी मिश्र की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सरकार की उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था, जिसके आधार पर पीटी में लगभग 34,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था. इसमें से 70 प्रतिशत अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे. कोर्ट ने पीटी के पहले संशोधित रिजल्ट के आधार पर मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकालने का आदेश दिया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. इसके बाद जेपीएससी ने 990 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया था.
जेपीएससी रिजल्ट में दिव्यांग केटेगरी स्पष्ट करें : नि:शक्तता अायुक्त सतीश चंद्र ने जेपीएससी के सचिव को पत्र लिख कर उनसे संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के अभी घोषित परिणाम में दिव्यांग केटेगरी को स्पष्ट करने का आग्रह किया है.
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