21.7 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची : एनटीपीसी के डीजीएम की गवाही

रांची : अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी से जुड़े बड़कागांव कांड मामले की सुनवाई हुई़ एनटीपीसी के डीजीएम अमूदाला प्रताप की गवाही दर्ज की गयी़ उन्होंने योगेंद्र साव और निर्मला देवी द्वारा एनटीपीसी के चिरूडीह खनन कार्य में बाधा डालने और सरकारी […]

रांची : अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी से जुड़े बड़कागांव कांड मामले की सुनवाई हुई़ एनटीपीसी के डीजीएम अमूदाला प्रताप की गवाही दर्ज की गयी़ उन्होंने योगेंद्र साव और निर्मला देवी द्वारा एनटीपीसी के चिरूडीह खनन कार्य में बाधा डालने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में बताया़
इस दौरान जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव भी पेश हुए़ मामला वर्ष 2016 का है़ बड़कागांव में एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ योगेंद्र साव और निर्मला देवी ने एनटीपीसी से प्रभावित लोगों के साथ कफन सत्याग्रह किया गया था़ इस दौरान प्रशासन के साथ हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें चार ग्रामीणों की मौत हुई थी़ इस मामले में दंगा भड़काने, हिंसा करने के अलावा कई आरोप लगे थे़ मामलों में योगेंद्र साव जेल में बंद हैं और निर्मला देवी तड़ीपार है़ं
योगेंद्र साव के मामले में सरकार से जवाब मांगा
हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी के जवाब को देखते हुए सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि सूचक ने दुर्भावनापूर्वक फर्जी आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. सूचक एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है. जिस समय उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, उस वक्त वे भोपाल में थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वह भोपाल में रह रहे थे. उनके खिलाफ लगाया गया आरोप निराधार है. उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें