रांची विवि के शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांग हुई पूरी
रांची : यूजीसी ने जारी की अधिसूचना, डिग्री कोर्स के लिए छह माह पूर्व अनुमति जरूरी
रांची : विश्वविद्यालयों को अब अपने यहां कोर्स शुरू करने के लिए यूजीसी से छह माह पहले अनुमति लेनी होगी. इस बाबत यूजीसी के सचिव प्रो रजनीश जैन ने अधिसूचना जारी कर दी है.
विवि डिग्रियों के नाम भी यूजीसी द्वारा तय मानकों के अनुसार रखेंगे. साथ ही ऑटोनॉमी का हवाला देकर विवि सीधे कोर्स शुरू नहीं कर सकेंगे. प्रो जैन ने कहा है कि विवि कुछ कोर्स को अलग-अलग नाम से रख कर संचालित कर रहे हैं, जबकि उनका सिलेबस लगभग एक जैसा होता है. ऐसे में एक जैसे कोर्स के लिए विवि द्वारा अलग-अलग नाम से डिग्री प्रदान करने का काम किया जा रहा है, जो गलत है. सचिव ने कहा कि यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि कौन सा कोर्स किस नाम से जाना जायेगा इसके लिए यूजीसी अधिसूचना जारी कर चुका है.
केंद्रीय विवि, राज्य के विवि, डीम्ड विवि और निजी विवि यदि निर्धारित प्रोग्राम के अतिरिक्त कोई डिग्री प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें छह महीने पहले यूजीसी से अनुमति लेनी होगी. इसमें विवि को प्रोग्राम शुरू करने के पीछे के उद्देश्य व सभी तथ्य पेश करने होंगे. यूजीसी के इन आदेशों के बाद सभी विवि को अब डिग्री प्रोग्राम में एकरूपता लानी होगी. साथ ही कोई विवि जब चाहे, अपने स्तर से कोर्स शुरू नहीं कर पायेंगे.