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पूर्व खेल निदेशक को राहत नहीं, याचिका खारिज

Updated at : 10 Jan 2020 9:15 AM (IST)
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पूर्व खेल निदेशक को राहत नहीं, याचिका खारिज

रांची : हाइकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत में गुरुवार को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी पूर्व खेल निदेशक पीसी मिश्र की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि आपको जो भी कहना […]

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रांची : हाइकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत में गुरुवार को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी पूर्व खेल निदेशक पीसी मिश्र की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि आपको जो भी कहना है, वह निचली अदालत में ट्रायल के दाैरान रखें.

इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता भानु कुमार ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने उनके खिलाफ संज्ञान लिया है, जो सही नहीं है. उन्होंने संज्ञान आैर अभियोजन स्वीकृति को निरस्त करने का आग्रह किया. एसीबी की अोर से अधिवक्ता टीएन वर्मा, केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय की अोर से राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने पक्ष रखा.

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