आरटीआइ के तहत पूछा था राज्य की िववाहित बेटियों का आय प्रमाण पत्र बनाने का नियम
रांची : राज्य की विवाहित बेटियों का आय प्रमाण पत्र बनाने का नियम क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के तहत पूछे गये इस सवाल का जवाब राज्य के अफसर एक-दूसरे से पूछ रहे हैं. चिंतामन पंडित द्वारा पूछे गये इस सवाल के जवाब में एक-दूसरे विभागों के बीच हुए पत्राचार से इस बात का खुलासा हुआ है.चिंतामन पंडित ने 30 अगस्त 2019 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में आरटीआइ के तहत आवेदन दिया.
उन्होंने विभाग से यह पूछा था कि राज्य की विवाहित बेटियों का आय प्रमाण पत्र उसके पिता की आय व आवासीय पते के आधार पर बनेगा या पति की आय या आवासीय पते के आधार पर? कार्मिक विभाग ने इस सवाल का जवाब देने के बदले 11 सितंबर को इसे राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के जन सूचना पदाधिकारी को भेज दिया.
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के जन सूचना पदाधिकारी ने 24 सितंबर को इसे रांची के उपायुक्त कार्यालय के जन सूचना पदाधिकारी को भेज दिया. उपायुक्त कार्यालय के जन सूचना पदाधिकारी ने 27 सितंबर को इसे अंचलाधिकारी (सीओ) को भेज दिया.