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रांची : राजनीतिक दलों के खर्च की सीमा तय नहीं

विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए अधिकतम 28 लाख फिक्स रांची : चुनाव में राजनीतिक दलों के खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. चुनाव आयोग के प्रावधानों के मुताबिक राजनीतिक दलों को व्यय की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी है, लेकिन दलों के चुनावी खर्च की सीमा तय करने के बारे में कोई प्रावधान […]

विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए अधिकतम 28 लाख फिक्स
रांची : चुनाव में राजनीतिक दलों के खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. चुनाव आयोग के प्रावधानों के मुताबिक राजनीतिक दलों को व्यय की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी है, लेकिन दलों के चुनावी खर्च की सीमा तय करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वहीं, चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित है.
प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 28 लाख रुपये है. प्रत्याशियों को 28 लाख रुपये से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है. चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने, सीमा से अधिक खर्च करने वाले या व्यय की जानकारी नहीं देने वाले प्रत्याशी को चुनाव में अयोग्य घोषित किया जा सकता है. लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है.
वहीं, विधानसभा चुनाव के लिए यह सीमा 28 लाख रुपये तय की गयी है. हालांकि, दोनों ही चुनावों में राजनीतिक दलों के खर्च की सीमा निर्धारित नहीं है. देश की कुछ सीटों (जिनमें अधिकांश पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थित हैं) पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए यह रकम क्रमश: 50 लाख और 20 लाख रुपये है. लेकिन, वहां भी राजनीतिक दलों के लिए व्यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है.
खर्च की सीमा तय करने की हुई थी मांग
पिछले चुनाव आयोग ने कई अलग-अलग मुद्दों पर एक सर्वदलीय बैठक बुलायी थी. उस बैठक में विपक्षी दलों ने पार्टियों के लिए भी चुनावों में खर्च की सीमा निर्धारित करने की मांग की थी. वहीं, भाजपा का कहना था कि चुनाव आयोग को पार्टी के खर्चों पर इस तरह लगाम लगाने की जगह पारदर्शिता पर अधिक जोर देना चाहिए.
राजनीतिक दलों का अभियान चुनाव में भागीदारी के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित करता है. भाजपा का यह भी कहना था कि 20,000 रुपये से अधिक के सभी चंदे अब रिपोर्ट हो रहे हैं तो धन और खर्च के स्रोतों को रिपोर्ट करना उम्मीदवारों और दलों पर छोड़ा जाना चाहिए.

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