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अयोध्या मामले पर झारखंड में अलर्ट, मुख्य सचिव करेंगे समीक्षा, बोले सीएम- फैसले को सद्भाव के साथ सहर्ष स्वीकार करें

Updated at : 09 Nov 2019 9:45 AM (IST)
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अयोध्या मामले पर झारखंड में अलर्ट, मुख्य सचिव करेंगे समीक्षा, बोले सीएम- फैसले को सद्भाव के साथ सहर्ष स्वीकार करें

रांची : अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के शनिवार को आने वाले फैसले को देखते हुए समस्त झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है और मुख्य सचिव ने फैसले से ठीक आधे घंटे पहले सुबह दस बजे सभी जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक बुलायी है. […]

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रांची : अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के शनिवार को आने वाले फैसले को देखते हुए समस्त झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है और मुख्य सचिव ने फैसले से ठीक आधे घंटे पहले सुबह दस बजे सभी जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक बुलायी है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि आज सुबह दस बजे मुख्य सचिव डा. डीके तिवारी सभी जिलों के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे. झारखंड के मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने अयोध्या मामले पर आज आने वाले फैसले के मद्देनजर झारखंड के सभी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है और उनसे यह अपील की है कि जो भी फैसला आएगा उसे सभी स्वीकार करें. किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें.

मुख्य सचिव ने कहा है, ‘‘सजग रहते हुए किसी भी अफवाह और संदेहास्पद सामग्री या किसी अराजक तत्व द्वारा शांति भंग करने की सूचना मिलती है तो इसकी सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को दें.’ वहीं पुलिस ने भी लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के उपयोग में संयम और सावधानी बरतने को कहा है.

प्रदेश के पुलिस प्रवक्ता की तरफ से जारी संदेश में कहा गया, “अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले पर झारखंड के सभी नागरिकों से अपील है कि अयोध्या प्रकरण के दृष्टिकोण से सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर पुलिस सतत निगरानी बनाये हुए है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विवादित एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट करना, फारवर्ड करना, शेयर करना भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 295ए के तहत दंडनीय अपराध है जिसकी सजा अधिकतम पांच वर्ष तक की हो सकती है.”

अयोध्या मामले में फैसले को सभी सद्भाव के साथ सहर्ष स्वीकार करें : मुख्यमंत्री

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के शनिवार को आने वाले ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर राज्य के सभी नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाये रखने की अपील करते हुए कहा कि जो भी फैसला आए उसे सभी सहर्ष स्वीकार करें. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर रात जारी संदेश में कहा, ‘‘अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले पर झारखंड के सभी नागरिकों से अपील है कि फैसला जो भी हो हम उसे सहर्ष स्वीकार करें. किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. कोई अफवाह फैलाये तो इसकी सूचना प्रशासन को दें.’ मुख्यमंत्री ने प्रशासन को भी किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया. दास ने कहा, ‘‘झारखंड ने हमेशा अमन और भाईचारे की मिसाल पेश की है. आइये, इस बार भी हम सब झारखंडवासी पूरे देश को एकता, अमन और भाईचारे का संदेश दें.’

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