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रांची : मिलावटखोरों को मौके पर ही देना होगा जुर्माना

8 Nov, 2019 7:12 am
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रांची : मिलावटखोरों को मौके पर ही देना होगा जुर्माना

संजय फूड सेफ्टी : सरकार सख्त, अधिसूचना जारी रांची : मिलावटखोरों के लिए बुरी खबर है. खाने-पीने की चीजों में मिलावट करनेवालों से अब तत्काल जुर्माना वसूला जा सकेगा. खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें स्वयं किसी खाद्य वस्तु का निर्माण व बिक्री करनेवाले व्यापारी, […]

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संजय
फूड सेफ्टी : सरकार सख्त, अधिसूचना जारी
रांची : मिलावटखोरों के लिए बुरी खबर है. खाने-पीने की चीजों में मिलावट करनेवालों से अब तत्काल जुर्माना वसूला जा सकेगा. खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने अधिसूचना जारी कर दी है.
इसमें स्वयं किसी खाद्य वस्तु का निर्माण व बिक्री करनेवाले व्यापारी, खुदरा विक्रेता, फेरी वाले, भ्रमण विक्रेता और अस्थायी स्टॉल धारक शामिल होंगे. किसी खाद्य सामग्री में मिलावट की पुष्टि होने पर मौके पर ही जुर्माना वसूला जायेगा.
खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम-2006 के अध्याय-10 की धारा-69 के आलोक में जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के सभी अभिहीत पदाधिकारी (डिजिग्नेटेड अॉफिसर, झारखंड में एसडीअो को यह दर्जा प्राप्त है) अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत छोटे निर्माताअों व व्यापारियों से जुर्माना राशि वसूल सकते हैं.
मिलावट पर लगेगी रोक
माना जा रहा है कि नयी अधिसूचना से खुलेआम होनेवाली मिलावट पर रोक लगेगी. साथ ही आम लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सकेगी.
अभी खाद्य निदेशालय की चलंत प्रयोगशाला विभिन्न इलाके में घूम कर नमूने की जांच करती है. मिलावट मिलने के बावजूद लंबी प्रक्रिया के कारण दंड लगाने में काफी समय लगता है और मिलावट की प्रवृत्ति चलती रहती है. शहर भर की मिठाई दुकानों व ठेले पर बनने वाली मिठाईयों खास कर जलेबी, बुंदिया व अन्य में अौद्योगिक रंग (मेटानिल येलो) की मिलावट एक ऐसा ही मामला है.
यह है वर्तमान प्रावधान : वर्तमान में किसी खाद्य सामग्री में मिलावट की पुष्टि होने पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (फूड सेफ्टी अॉफिसर) अभिहीत पदाधिकारी की सहमति लेकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उपायुक्त के कोर्ट में मामला दर्ज करता है. ऐसा किसी खाद्य की मिस ब्रांडिंग और दूसरी शिकायतों पर भी होता है. वहीं यदि मिलावट खतरनाक हो, तो ऐसे मामले में खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव की सहमति से लोअर कोर्ट में मामला दर्ज कराया जाता है.
सिर्फ छोटे कारोबारियों के लिए होगी व्यवस्था
नयी जारी अधिसूचना के तहत जो व्यवस्था बनायी गयी है, वह सिर्फ छोटे खाद्य कारोबारियों से जुड़े मामलों पर ही लागू होगी. यह भी कि सिर्फ अभिहीत पदाधिकारी या एसडीअो ही यह जुर्माना वसूल सकेंगे. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को यह अधिकार नहीं होगा.
जुर्माना राशि नहीं है स्पष्ट : नयी अधिसूचना में जुर्माने की राशि का जिक्र नहीं है. वहीं जुर्माना राशि वसूल कर कहां रखी जायेगी, इसके लिए कोई शीर्ष (हेड) अभी तय नहीं है. जानकारी के अनुसार पूरा विवरण मिलने पर नयी व्यवस्था लागू होगी.
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