रांची :दो कंपनियों को मिला 35 लाख स्कूल बैग की आपूर्ति का टेंडर
Updated at : 17 Oct 2019 7:27 AM (IST)
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रांची : राज्य शिक्षा परियोजना ने कक्षा एक से आठ तक के स्कूली बच्चों को नि:शुल्क बैग वितरण करने का टेंडर फाइनल कर दिया है. इसको लेकर जिलों को दिशा-निर्देश भी भेज दिया गया है. बैग की दर का निर्धारण राज्य स्तर से किया गया है. राज्य के लगभग 35 लाख स्कूली बच्चों के बैग […]
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रांची : राज्य शिक्षा परियोजना ने कक्षा एक से आठ तक के स्कूली बच्चों को नि:शुल्क बैग वितरण करने का टेंडर फाइनल कर दिया है. इसको लेकर जिलों को दिशा-निर्देश भी भेज दिया गया है. बैग की दर का निर्धारण राज्य स्तर से किया गया है. राज्य के लगभग 35 लाख स्कूली बच्चों के बैग की आपूर्ति की जिम्मेदारी दो कंपनियों को दिया गया है. कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए मेसर्स विनिश्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद व कक्षा छह से आठ के लिए मेसर्स हाई स्प्रीट कॉमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को टेंडर मिला है.
कक्षा एक व दो के बच्चों के बैग की दर 138 रुपये, तीन से पांच के बच्चों के बैग की दर 148 रुपये व छह से आठ के बच्चों के बैग की दर 155 रुपये तय की गयी है. आपूर्तिकर्ता बैग की आपूर्ति प्रखंड कार्यालय तक करेंगे. बैग आपूर्ति के लिए वर्क ऑर्डर जिला स्तर से दिया जायेगा. बैग आपूर्ति का एकरारनामा जिला स्तर पर ही किया जायेगा. आपूर्ति के पहले आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी कोटि के बैग का दो-दो सैंपल जिला व एक-एक सैंपल राज्य कार्यालय में जमा किया जायेगा.
कक्षावार तय दर
कक्षा एक व दो 138 रुपये
कक्षा तीन से पांच 148 रुपये
कक्षा छह से आठ 155 रुपये
समय पर आपूर्ति नहीं करने पर लगेगा फाइन
तय समय पर बैग की आपूर्ति नहीं करने वाले आपूर्तिकर्ता को फाइन देना होगा. कार्यादेश जारी होने के 60 दिन के अंदर बैग की आपूर्ति करने को कहा गया है. इसके बाद दो सप्ताह तक विलंब से आपूर्ति होने पर बैग की दर की दो फीसदी व दो सप्ताह से अधिक विलंब होने पर दो फीसदी प्रति सप्ताह की दर से विलंब शुल्क लिया जायेगा. शिक्षा परियोजना द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा. प्रखंड स्तर पर बैग की आपूर्ति के बाद चयनित प्रखंड से बैग के सैंपल की जांच की जायेगी.
बैग पर एक वर्ष की वारंटी
स्कूल बैग पर आपूर्तिकर्ता द्वारा एक वर्ष की वारंटी दी गयी है. यदि एक वर्ष के अंदर बैग में किसी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है, तो संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा 15 दिनों के अंदर बैग बदला जायेगा. बैग की गुणवत्ता की जांच के बाद ही आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान किया जायेगा.
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