रांची : वेतन संहिता विधेयक से न्यूनतम मजदूरी तय करने में मिलेगी मदद

Updated at : 10 Oct 2019 5:51 AM (IST)
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रांची : वेतन संहिता विधेयक से न्यूनतम मजदूरी तय करने में मिलेगी मदद

रांची : सीसीएल में एनआइपीएम, रांची चैप्टर की ओर से वेतन संहिता विधेयक-2019 पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. इसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल एवं सीसीएल के पैनल एडवोकेट एके मेहता ने वेतन संहिता विधेयक-2019 के बारे में बताया कि इससे श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने में मदद मिलेगी. केंद्र ने इसे 2019 में […]

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रांची : सीसीएल में एनआइपीएम, रांची चैप्टर की ओर से वेतन संहिता विधेयक-2019 पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. इसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल एवं सीसीएल के पैनल एडवोकेट एके मेहता ने वेतन संहिता विधेयक-2019 के बारे में बताया कि इससे श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने में मदद मिलेगी. केंद्र ने इसे 2019 में पारित किया है. राष्ट्रपति ने आठ अगस्त को इसकी मंजूरी दी. इसके बाद सरकार ने इस संहिता को अधिसूचित किया.
श्री मेहता ने कहा कि इससे कर्मचारियों को वेतन भुगतान में विलंब के मुद्दे को हल करने में मदद मिलेगी. वेतन संहिता में श्रम कानूनों जैसे न्यूनतम वेतन कानून, वेतन भुगतान कानून, समान भत्ता कानून आदि को समाहित किया गया है.
इस अवसर पर सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) एवं एनआइपीएम पूर्वी क्षेत्र के उपाध्यक्ष आरएस महापात्र, कोल इंडिया के पूर्व निदेशक (कार्मिक) यूके चौबे, पूर्व निदेशक जीडी गुलाब, जीएम उमेश सिंह, पी भट्टाचार्जी आदि मौजूद थे.
रांची/धनबाद : कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम फोर नन एग्जिक्यूटिव (सीपीआर एमएस-एनइ) के सदस्य बनने के लिए समय बढ़ा दी गयी है. अब रिटायर कोलकर्मी जनवरी 2020 तक इस स्कीम का सदस्य बन सकते हैं. इस संबंध में कोल इंडिया के जीएम (एमपी एंड आइ आर) अजय कुमार चौधरी ने चार अक्तूबर को पत्र जारी किया है.
पत्र के मुताबिक सीपीआरएमएस एनइ (संशोधित) का सदस्य बनने का समय 31 अगस्त से छह माह तक है. निर्धारित राशि 40 हजार जमा कर रिटायर कोलकर्मी सदस्य बन सकते हैं. पत्र के मुताबिक जो रिटायर कर्मी सीपीआरएमएस एनइ 2014 के सदस्य बने हैं, उन्हें संशोधित स्कीम का लाभ लेने के लिए बाकी पैसा जमा करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें 2014 वाले स्कीम का ही लाभ मिलेगा. हालांकि सीटू नेता व मानकीकरण समिति के सदस्य डीडी रामनंदन ने इसका विरोध किया है.
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