रांची : अंतरिक्ष की मौत मामले में गृह विभाग ने मांगी रिपोर्ट

Updated at : 05 Oct 2019 9:14 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : अंतरिक्ष की मौत मामले में गृह विभाग ने मांगी रिपोर्ट

रांची : डीपीएस स्कूल के छात्र रहे अंतरिक्ष की हत्या को लेकर अरगोड़ा थाना में दर्ज केस में सीबीआइ जांच की अनुशंसा के लिए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है. गृह विभाग के निर्देश पर आइजी पुलिस मुख्यालय ने सीआइडी से बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है. मालूम हो कि सरकार के निर्देश पर […]

विज्ञापन
रांची : डीपीएस स्कूल के छात्र रहे अंतरिक्ष की हत्या को लेकर अरगोड़ा थाना में दर्ज केस में सीबीआइ जांच की अनुशंसा के लिए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है.
गृह विभाग के निर्देश पर आइजी पुलिस मुख्यालय ने सीआइडी से बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है. मालूम हो कि सरकार के निर्देश पर अरगोड़ा पुलिस से केस लेकर इसकी जांच सीआइडी कर रही थी. अंतरिक्ष की हत्या को लेकर अरगोड़ा थाना में 19 जून 2017 को केस दर्ज हुआ था. केस अंतरिक्ष की मां रूपाली महंती सेक्टर चार बोकारो स्टील सिटी निवासी द्वारा न्यायालय में दर्ज शिकायतवाद के आधार पर हुआ था. प्राथमिकी में हत्याकांड का आरोप अंतरिक्ष के पिता शुभाशीष शनिग्रही और उनके रिश्तेदार देवाशीष शनिग्रही, सुजय चंद्र शनिग्रही और झरना शनिग्रही पर था.
सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत : जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष 25 जुलाई 2016 को बाइक से अरगोड़ा चौक से बिरसा चौक जानेवाले रास्ते में एक वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया था. 27 जुलाई को इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गयी थी.
इस घटना में पहले हत्या को लेकर 19 जून 2017 को फिर दुर्घटना को लेकर तीन अगस्त को अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अरगोड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था. हालांकि, अनुसंधान के बाद पुलिस ने दुर्घटना में हुई मौत और वाहन व चालक के बारे में सुराग नहीं मिलने की बात बता कर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में सौंप दी थी. इसके बाद अंतरिक्ष की मां ने मुख्यमंत्री जनसंवाद में आवेदन देकर कहा था कि सभी बिंदुओं पर पुलिस ने अनुसंधान पूरा नहीं किया है़ इसके बाद केस की गहराई से जांच के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अरगोड़ा पुलिस से केस सीआइडी को ट्रांसफर कर दिया गया था.
सीआइडी ने 28 मार्च 2018 को लिया था केस : सीआइडी ने 28 मार्च 2018 को केस का प्रभार लिया था, लेकिन जांच में आरोपियों के खिलाफ षडयंत्र के तहत दुर्घटना को अंजाम देकर हत्या कराने या करने से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य नहीं मिला था. लिहाजा अंतरिक्ष की मां सीआइडी की जांच से भी संतुष्ट नहीं हो पायी. उन्होंने मामले की सीबीआइ जांच कराने से संबंधित अनुरोध पुलिस मुख्यालय से किया था. पुलिस मुख्यालय ने केस का अनुसंधान सीबीआइ से कराने के संबंध में सीआइडी से रिपोर्ट मांगी थी. जिसके बाद सीआइडी मुख्यालय ने केस का अनुसंधान सीबीआइ से कराने की अनुशंसा 20 अगस्त 2019 को थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola