रांची : पर्यावरण नुकसान का आकलन करेगा बोर्ड
Updated at : 26 Sep 2019 9:33 AM (IST)
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रांची : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारखंड में बिना पर्यावरण स्वीकृति के बने विधानसभा सहित अन्य भवनों की जांच करने का आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को दिया है. सीपीसीबी बिना स्वीकृति के होनेवाले निर्माण से पर्यावरण को हुई क्षति का आकलन करेगा. इसके लिए क्षतिपूरक राशि के भुगतान का भी आकलन किया […]
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रांची : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारखंड में बिना पर्यावरण स्वीकृति के बने विधानसभा सहित अन्य भवनों की जांच करने का आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को दिया है. सीपीसीबी बिना स्वीकृति के होनेवाले निर्माण से पर्यावरण को हुई क्षति का आकलन करेगा. इसके लिए क्षतिपूरक राशि के भुगतान का भी आकलन किया जायेगा.
एनजीटी ने पर्यावरणविद् आरके सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. एनजीटी में सुनवाई के दौरान स्टेट इनवायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सिया) के सदस्य सचिव ने स्वीकार किया कि बिना पर्यावरण स्वीकृति के विधानसभा भवन का निर्माण शुरू किया गया था. एनजीटी ने इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी.
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