अवर सचिव नहीं, सीएस दायर करें शपथ पत्र: कोर्ट
Updated at : 15 Sep 2019 6:57 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट में संयुक्त परामर्श समिति व राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग के अवर सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र को देखने के बाद खारिज कर दिया. खंडपीठ […]
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रांची : हाइकोर्ट में संयुक्त परामर्श समिति व राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग के अवर सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र को देखने के बाद खारिज कर दिया.
खंडपीठ ने कहा कि संयुक्त परामर्श समिति व राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन का नीतिगत मामला (पॉलिसी) है. इस पर अवर सचिव कैसे जवाब दायर कर सकता है. खंडपीठ ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. कार्मिक विभाग के अवर सचिव के शपथ पत्र में कहा गया था कि हाइकोर्ट में सर्विस से संबंधित मामलों में कमी आयी है.
इसलिए झारखंड राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन की आवश्यकता नहीं है. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने बताया कि पूर्व में सरकार ने खंडपीठ में शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन पर विचार कर रही है. अब सरकार ने पूर्व के शपथ पत्र के विपरीत जवाब दायर की है.
यदि ट्रिब्यूनल का गठन होता है, तो हाइकोर्ट में सर्विस से संबंधित मामलों में कमी आयेगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने याचिका दायर कर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की तर्ज पर राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल करने की मांग की है. साथ ही जिला, प्रमंडल व राज्य स्तर पर संयुक्त परामर्श समिति का गठन करने की भी मांग सरकार से की है.
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