झारखंड सरकार की नियोजन नीति पर सुनवाई 18 को
Updated at : 12 Sep 2019 9:10 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को सरकार की नियोजन नीति को चुनाैती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. इससे पूर्व जेएसएससी की अोर से […]
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रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को सरकार की नियोजन नीति को चुनाैती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.
इससे पूर्व जेएसएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, राकेश रंजन व प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि पलामू निवासी प्रार्थी सोनी कुमारी ने याचिका दायर कर संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन को चुनाैती दी है. इसमें कहा गया है कि 13 अनुसूचित जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर उसी जिले के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जबकि शेष 11 गैर अनुसूचित जिलों में सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.
प्रार्थियों को कहना है कि किसी जिले में शत प्रतिशत सीटों को रिजर्व नहीं किया जा सकता है. यह संविधान के मूल अधिकारों का हनन करता है. प्रत्येक विषय में जिलावार अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनाने को भी चुनाैती दी गयी है. एक ही परीक्षा का मेरिट लिस्ट एक ही विषय में अलग-अलग नहीं हो सकता है. यह नियुक्ति नियमावली में भी नहीं कहा गया है.
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