मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का है अंतिम मौका

Updated at : 08 Sep 2019 12:39 AM (IST)
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मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का है अंतिम मौका

रांची : झारखंड में इस साल होनेवाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कराने के लिए दो सितंबर से विशेष अभियान शुरू किया है. 17 सितंबर तक चलनेवाले अभियान के दौरान लोग मतदाता सूची में नाम दर्ज करने या किसी प्रकार का सुधार करने के लिए […]

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रांची : झारखंड में इस साल होनेवाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कराने के लिए दो सितंबर से विशेष अभियान शुरू किया है. 17 सितंबर तक चलनेवाले अभियान के दौरान लोग मतदाता सूची में नाम दर्ज करने या किसी प्रकार का सुधार करने के लिए आवेदन दे सकते हैं.

एक जनवरी 2019 को 18 साल की उम्र पूरी करनेवाले भी अपना नाम सूची में दर्ज करा सकते हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को सभी बीएलओ संबंधित मतदान केंद्रों पर 10 बजे के बाद बैठेंगे. यहां कोई भी आकर आवेदन कर सकता है.
इसके बाद सभी बीएलओ 15 सितंबर को भी इन मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे. उस दिन भी लोग आवेदन दे सकेंगे. मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची भी उपलब्ध रहेगी. इसके बाद आवेदनों की जांच होगी. किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से नहीं हटे, इसके लिए जांच की जायेगी. राज्य के सभी उपायुक्तों और आयुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर समीक्षा की गयी है.
यह सुनिश्चित करने को कहा गया है दोनों निर्धारित तिथियों को सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर ससमय उपस्थित रहें. उन्होंने बताया कि अभी तक 35 हजार आवेदन मिल चुके हैं. जिनमें करीब 30 हजार आवेदनों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि सभी लोगों का वोटर कार्ड अक्तूबर तक जारी कर दिया जायेगा.
नाम जोड़ने, हटाने के लिए क्या करें
यदि कोई भी व्यक्ति एक जनवरी 2019 को या इससे पूर्व 18 साल की आयु पूरी कर चुका है, तो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-6 ‘क’ में रंगीन फोटो, उम्र व निवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकता है. मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 और मतदाता सूची में सुधार के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन दिया जा सकता है. एक ही विधानसभा के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरण के लिए प्रपत्र-8 ‘क’ में आवेदन किया जा सकता है. सभी प्रपत्र नि:शुल्क हैं.
आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर तक
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आवेदन देने की तिथि 17 सितंबर तक है. आवेदन बीएलओ, एइआरओ और ईआरओ कार्यालय में दिया जा सकता है. रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर जाकर भी आवेदन दिया जा सकता है. भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
इमेल आइडी व मोबाइल नंबर जरूर दें
प्रपत्र-6 में इमेल आइडी व मोबाइल नंबर अवश्य लिखें, ताकि आयोग द्वारा निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी मिल सके. किसी भी सहायता के लिए टॉल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है.
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