रांची : अब दो साल में 10 फीसदी फीस ही बढ़ा सकेंगे प्राइवेट विद्यालय

Updated at : 27 Aug 2019 6:26 AM (IST)
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रांची : अब दो साल में 10 फीसदी फीस ही बढ़ा सकेंगे प्राइवेट विद्यालय

डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया फैसला रांची : राजधानी के निजी स्कूल अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे. वह दो साल में अधिकतम 10% फीस ही बढ़ा सकेंगे और इसके लिए भी ठोस तर्क प्रस्तुत करने होंगे. सोमवार को डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूलों को मान्यता प्रदान करने से […]

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डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया फैसला
रांची : राजधानी के निजी स्कूल अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे. वह दो साल में अधिकतम 10% फीस ही बढ़ा सकेंगे और इसके लिए भी ठोस तर्क प्रस्तुत करने होंगे.
सोमवार को डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूलों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित नियमावली पर चर्चा के दौरान स्कूल प्रबंधन को यह निर्देश दिया गया. विकास भवन में हुई बैठक में जिले के सभी स्कूलों के प्राचार्य और प्रबंधन के लोग शामिल हुए.
इसमें स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यत: दो विषयों- शिक्षा के अधिकार कानून के अनापत्ति प्रमाण पत्र और फीस निर्धारण विषय पर चर्चा की गयी. उन्हें बताया गया कि निजी स्कूल को अपने यहां सात दिनों के अंदर विद्यालयस्तरीय फीस समिति का गठन कर इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को देनी होगी, ऐसा नहीं करने पर शिक्षा विभाग उनकी मान्यता रद्द कर सकता है. बैठक के दौरान शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2019 में किये गये संशोधन पर भी चर्चा हुई और शर्तों को लेकर विस्तार से बताया गया. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं परियोजना के आरटीइ प्रभारी के साथ ही संघ से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे.
झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल में होगी सुनवाई : निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए स्कूल, जिला और राज्य स्तर पर गठित कमेटी की मंजूरी लेकर कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करना होगा.
इनकी अनुमति के बाद ही वह दो वर्ष में एक बार अधिकतम 10% फीस बढ़ा सकेंगे. जारी आदेश के बाद निजी स्कूलों के प्रबंधन को निर्देश जारी किये गये हैं. इसके माध्यम से फीस का निर्धारण और वृद्धि कर राज्य सरकार को सूचित करना है. इसे लेकर सुनवाई जेइटी यानी झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल में होगी.
फीस को लेकर बनी है कमेटी : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फीस निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश राज्य सरकारों को दिया गया था. सरकार ने सात जनवरी 2019 को निजी स्कूलों की फीस को लेकर कमेटी बनायी है. स्कूल स्तर पर बनी कमेटी में प्रबंधन, प्राचार्य, चार शिक्षक और अभिभावकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है.
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