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झारखंड इस्पात लिमिटेड की संपत्ति स्थायी रूप से जब्त
रांची : दिल्ली स्थित एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने झारखंड इस्पात लिमिटेड की संपत्ति को स्थायी तौर पर जब्त करने का आदेश दिया है. अथॉरिटी ने इडी और कंपनी के निदेशकों का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया है. जब्त की गयी संपत्ति का कागजी मूल्य 3.093 करोड़ रुपये है. जबकि वर्तमान बाजार मूल्य करीब 20 […]
रांची : दिल्ली स्थित एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने झारखंड इस्पात लिमिटेड की संपत्ति को स्थायी तौर पर जब्त करने का आदेश दिया है. अथॉरिटी ने इडी और कंपनी के निदेशकों का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया है. जब्त की गयी संपत्ति का कागजी मूल्य 3.093 करोड़ रुपये है. जबकि वर्तमान बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये आंका गया है.
कोयला घोटाले में सीबीआइ द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने रामगढ़ स्थित झारखंड इस्पात लिमिटेड के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें कंपनी के निदेशक आरएस रुंगटा, आरसी रुंगटा और राजीव कुमार चेरारिया को अभियुक्त बनाया गया था.
इडी ने जांच के दौरान सितंबर 2015 में कंपनी की मशीन और उपकरणों को अस्थायी रूप से जब्त किया था. जनवरी 2019 में कंपनी की 25 एकड़ जमीन को भी अस्थायी रूप से जब्त किया. कंपनी ने 2003 में दो सेल डीड के सहारे 11.53 एकड़, 2004 में 0.52 एकड़ और 2005 में आठ एकड़ जमीन खरीदी थी. इडी ने अपनी कार्रवाई को सही करार देने और कंपनी की संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त करने का आदेश देने के लिए एडजुकेटिंग अथॉरिटी मे आवेदन दिया.
अथॉरिटी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इडी की कार्रवाई को सही करार दिया और अस्थायी रूप से जब्त संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त करने आदेश दिया. अथॉरिटी के आदेश के बाद अब इडी द्वारा पीएमएलए के विशेष न्यायालय में पूरक आरोप पत्र दायर किया जायेगा.
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