रांची : वार्ड स्तर तक गठित होगी सतर्कता समिति

Updated at : 03 Jul 2019 8:45 AM (IST)
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रांची : वार्ड स्तर तक गठित होगी सतर्कता समिति

कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसले रांची : कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उल्लेखित योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत व वार्ड में सतर्कता समिति के गठन को स्वीकृति दी. राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष खाद्य आपूर्ति मंत्री, जिला स्तर पर सांसद, प्रखंड स्तर के प्रमुख, नगर […]

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कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसले
रांची : कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उल्लेखित योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत व वार्ड में सतर्कता समिति के गठन को स्वीकृति दी.
राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष खाद्य आपूर्ति मंत्री, जिला स्तर पर सांसद, प्रखंड स्तर के प्रमुख, नगर निकायों में मेयर, पंचायत में मुखिया, वार्ड स्तर पर पार्षद और दुकान स्तरीय समिति में मुखिया या वार्ड पार्षद होंगे.
इसके साथ ही कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के शव वाहन, 108 एंबुलेंस सेवा और मोबाइल मेडिकल यूनिट में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. हालांकि, निजी अस्पताल या संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले एंबुलेंस या शव वाहन को टैक्स में छूट नहीं मिलेगी.
प्रिंट स्लिप के बिना मिलेगा कमीशन: कैबिनेट ने जन वितरण दुकानदारों को केरोसिन में मिलने वाले कमीशन का भुगतान प्रिंट स्लिप के आधार पर नहीं कर सीधे जिला अापूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन से देने का फैसला किया.
केराेसिन पर दुकानदारों को एक रुपये प्रति लीटर कमीशन दिया जाता है. इसमें से 50 पैसे का भुगतान इ पॉश मशीन से निकले प्रिंट स्लिप के आधार पर किया जाता था. कैबिनेट ने यह प्रक्रिया समाप्त करने का निर्णय लिया.
कैबिनेट के अन्य फैसले : श्रावणी मेला में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक 27 अस्थायी मेला ओपी व 15 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रतिनियुक्त किये गये अर्द्धसैनिक या सैप बलों के मानदेय भुगतान व विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए जेसीएफ से 69.76 करोड़ रुपये ऋण लेने पर सहमति, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत कर दर से संबंधित अधिसूचना संख्या एसओ 41 में संशोधन की स्वीकृति, कोडरमा में तिलैया (पिपराडीह) -जयनगर बगड़ो (डोमचांच पिपचो पथ पर) कुल लंबाई 18.55 किमी के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41.34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति, देवघर में घीया मोड़ (सारठ-बस्ती-पालाजोरी पथ पर)-मधुपुर-बांसबूटिया कुंजबौना पथ पर कुल लंबाई 10.753 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 36.63 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी, झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा) द्वारा राजकीय कोष में जमा कुल राशि का 80 फीसदी के विरुद्ध वेतन के लिए जेसीएफ से दो करोड़ अग्रिम की स्वीकृति़
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