20 लाख की जमीन के बंटवारे की रजिस्ट्री पर लगते थे 1.15 लाख अब करोड़ों की जमीन के बंटवारे के लिए केवल लगेगी 100 फीस

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 24 Jun 2019 6:24 AM

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रांची : झारखंड में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे पर केवल 100 रुपये खर्च होंगे. इसमें 50 रुपये स्टांप ड्यूटी और 50 रुपये रजिस्ट्री फीस शामिल है. सरकार द्वारा पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे के लिए लागू इस नये नियम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा. पूर्व में पारिवारिक बंटवारे को निबंधित कराने के […]

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रांची : झारखंड में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे पर केवल 100 रुपये खर्च होंगे. इसमें 50 रुपये स्टांप ड्यूटी और 50 रुपये रजिस्ट्री फीस शामिल है. सरकार द्वारा पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे के लिए लागू इस नये नियम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा.
पूर्व में पारिवारिक बंटवारे को निबंधित कराने के लिए जमीन के मूल्य का 7.2 प्रतिशत की दर से फीस देनी पड़ती थी. फीस काफी अधिक होने की वजह से लोग पारिवारिक बंटवारे की रजिस्ट्री नहीं कराते थे. इससे लोगों के पास अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं हो पाता था.
इससे सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा था. ज्यादा फीस और जटिल प्रक्रिया की वजह से राज्य के ज्यादातर किसानों ने बंटवारे का निबंधन नहीं कराया है. सैकड़ों एकड़ जमीन होने पर भी किसान बंटवारे का निबंधन नहीं होने के कारण न तो अपनी जमीन पर लोन ले सकते थे और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाते थे.
लाखों में देनी पड़ता था बंटवारे का निबंधन शुल्क : पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का निबंधन कराने के लिए लागू नियमों के तहत लाखों रुपये फीस के रूप में देने पड़ते थे. उदाहरण के लिए सर्किल रेट के हिसाब से किसी परिवार के पास अगर 20 लाख रुपये मूल्य की जमीन हो और वह उसे पांच हिस्सों में बांटता हो.
तो, परिवार के हर एक व्यक्ति के हिस्से में चार-चार लाख रुपये मूल्य की जमीन मिलती. पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार, कुल पांच हिस्सेदारों में से एक को छोड़ कर चार हिस्से की जमीन पर 4.2 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और तीन फीसदी रजिस्ट्री फीस (कुल 7.2%) की दर से सरकारी खजाने में राशि जमा करानी पड़ती थी.
यानी, 20 लाख रुपये की जमीन के बंटवारे के लिए लिए 1.15 लाख रुपये से अधिक रकम चुकानी पड़ती थी. अब इतने ही मूल्य की जमीन के बंटवारे की रजिस्ट्री के लिए कुल फीस सिर्फ 100 रुपये देय होगी. नये नियम के मुताबिक जमीन कितने भी मूल्य की हो, पारिवारिक बंटवारे की रजिस्ट्री कराने के लिए केवल 100 रुपये ही खर्च होंगे.
अगर आपके परिवार में नहीं हुआ है जमीन का बंटवारा, तो यह खबर आपके लिए उपयोगी है
फीस काफी अधिक होने के कारण लोग नहीं कराते थे पारिवारिक बंटवारे की रजिस्ट्री
अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने से किसानों को हो रहा था ज्यादा नुकसान
बंटवारे का निबंधन नहीं होने से न तो लोन मिलता था न सरकारी योजनाओं का लाभ
प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ देने के लिए बदला नियम
प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए बंटवारे की रजिस्ट्री के लिए पूर्व निर्धारित नियमों में बदलाव किया गया है.
सरकार ने रैयतों के नाम के बदले वंशावली के आधार पर पारिवारिक संपत्ति का हकदार मान कर उनको योजना का लाभ दिलाने का फैसला किया है. बंटवारे की रजिस्ट्री के लिए केवल 100 रुपये फीस निर्धारित होने से किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक हासिल हो सकेगा. किसान रैयत बन कर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.
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