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ई-कोर्ट के माध्यम से अब इनकम टैक्स अपील मामलों की होगी सुनवाई : जस्टिस पीपी भट्ट

Updated at : 15 Jun 2019 10:06 PM (IST)
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ई-कोर्ट के माध्यम से अब इनकम टैक्स अपील मामलों की होगी सुनवाई : जस्टिस पीपी भट्ट

वरीय संवाददाता, रांची ई-कोर्ट के माध्यम से अब इनकम टैक्स अपील मामलों की सुनवाई होगी. इसके लिए कोलकाता जोन को पटना, रांची व कटक से जोड़ा जा रहा है. वर्तमान में इसका ट्रायल जारी है. ट्रायल सफल होने के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा. ई-कोर्ट सिस्टम को दो माह के अंदर लागू करने का […]

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वरीय संवाददाता, रांची

ई-कोर्ट के माध्यम से अब इनकम टैक्स अपील मामलों की सुनवाई होगी. इसके लिए कोलकाता जोन को पटना, रांची व कटक से जोड़ा जा रहा है. वर्तमान में इसका ट्रायल जारी है. ट्रायल सफल होने के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा. ई-कोर्ट सिस्टम को दो माह के अंदर लागू करने का लक्ष्य है. उक्त बातें झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश व इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल मुंबई मुख्यालय के अध्यक्ष जस्टिस पीपी भट्ट ने कही.

वे शनिवार को इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. ट्रिब्यूनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस भट्ट ने बताया कि वर्तमान में ई-कोर्ट के माध्यम से सिविल कोर्ट में जेल में बंद आरोपियों की पेशी होती है, लेकिन इनकम टैक्स के मामले में ई-कोर्ट का उपयोग मामलों के निष्पादन के लिए किया जा रहा है.

उन्‍होंने कहा कि कोलकता जोन में ई-कोर्ट का ट्रायल चल रहा है. साथ ही कंप्यूटर में डाटा अपलोड भी किया जा रहा है. रांची सर्किट बेंच में कोलकता से ट्रिब्यूनल के सदस्य मामलों की सुनवाई के लिए आते थे. मामलों की सुनवाई होती थी, लेकिन ई-कोर्ट के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा शुरू हो जाने पर उन्हें रांची नहीं आना पड़ेगा.

देश में 90 हजार इनकम टैक्स अपील के मामले लंबित

जस्टिस भट्ट ने कहा कि पूरे देश में 90 हजार इनकम टैक्स की अपील मामले लंबित हैं. मामलों के जल्दी से निपटारे के लिए नयी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. सबसे पहले ई-कोर्ट सिस्टम को गुजरात राज्य में लागू किया गया था. ई-कोर्ट की सफलता के बाद इसे देश के सभी पांचों जोन में लागू किया जायेगा. अब इसे कोलकता जोन में लागू करने की तैयारी चल रही है.

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