रांची : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जारी वारंट पर रोक
Updated at : 12 Jun 2019 9:17 AM (IST)
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मामला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का रांची : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जारी वारंट पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. मंगलवार को जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में निर्गत वारंट को […]
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मामला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का
रांची : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जारी वारंट पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. मंगलवार को जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में निर्गत वारंट को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए वारंट पर रोक लगा दी.
साथ ही प्रतिवादी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद तिथि तय करने को कहा. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मूंछ के बाल से तथा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना पूंछ के बाल से कर दी थी. सभा में उपस्थित एमके आजाद ने इस पर नाराजगी जताते हुए धनबाद की निचली अदालत में श्री तोमर के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज करायी थी.
उक्त शिकायतवाद की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने संज्ञान आदेश पारित किया था. श्री तोमर ने झारखंड हाइकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी थी. उस पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इस बीच शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए निचली अदालत में आग्रह किया. इस पर चार जून 2019 को निचली अदालत द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ वारंट जारी किया गया.
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